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Sultanpur News: दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा

Fri, 19 Jan 2024 01:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अखंडनगर थाने के एक गांव की किशोरी का 19 मई 2020 को आरोपी हर्षित तिवारी उर्फ अमन ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी हर्षित तिवारी उर्फ अमन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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