सुल्तानपुर। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक दोस्तपुर थाने के क गांव की 15 वर्षीय किशोरी 20 जुलाई 2019 को खेत जा रही थी। रास्ते में गांव के ही आरोपी गुलाब सोनकर बाइक से आया और किशोरी को जबरन बैठकर चला गया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।
किशोरी की मां व उसकी बहन आरोपी के घर उलाहना देने गईं तो आरोपी के पिता राजपति सोनकर, मां सावित्री, बहन रीता व गीता ने गाली देते हुए पिटाई कर दी थी। पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी गुलाब सोनकर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी जबकि अन्य आरोपियों का नाम निकाल दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी गुलाब सोनकर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।