सुल्तानपुर। घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश मिश्र के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की 17 वर्षीय किशोरी 24 सितंबर 2021 को घर में अकेली थी। तभी मोहल्ले के ही आरोपी सचिन सोनकर ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।
आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी सचिन सोनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी सचिन को घर में घुसकर दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।