सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।सरकारी वकील सीएल दुबे के मुताबिक अमेठी जिले के जगदीशपुर के एक गांव की किशोरी का 12 फरवरी 2021 को अपहरण कर आरोपी जय प्रकाश ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे के दौरान छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी जय प्रकाश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।