सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। दोषी को कोर्ट 12 जनवरी को सजा सुनाएगी।
विशेष लोक अभियोजक सीपी मिश्र के मुताबिक कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की किशोरी का 12 जून 2021 को मोहल्ले के ही आरोपी मो. समीर ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी मो. समीर को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। 12 जनवरी को दोषी को अदालत सजा सुनाएगी।