सुल्तानपुर। युवती के साथ दुष्कर्म करके आपत्तिजनक फोटो बना लेने और फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। प्रभारी जिला जज अभय श्रीवास्तव ने अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला बंधुआकला थाने से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बंधुआकला थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के साथ गांव के ही आरोपी संदीप मौर्य ने दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया था। आरोपी ने युवती की आपत्तिजनक फोटो बना ली थी और उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था।
इस बीच परिजनों ने युवती की शादी तय कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने युवती के मंगेतर को मारा-पीटा था और उसे बरात लाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने सात मई को युवती की तहरीर पर आरोपी संदीप मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
जेल में निरुद्ध दुष्कर्म के आरोपी संदीप मौर्य की जमानत अर्जी पर प्रभारी जिला जज अभय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष से डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र की बहस सुनने के बाद अपराध को गंभीर मानते हुए बुधवार को आरोपी संदीप मौर्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी।