सुल्तानपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में गैरहाजिर चल रहे आरोपी पति की संपत्ति कुर्क करने का आदेश एसीजेएम तृतीय साइमा सिद्दीकी जर्रार आलम ने दिया है। कोर्ट ने कुर्की के आदेश का पालन कराने का आदेश पुलिस को देते हुए अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के अफोइया गांव से जुड़ा है।
अधिवक्ता अनिल दुबे के मुताबिक कुड़वार थाना क्षेत्र के गंजेहड़ी गांव निवासी जगदेव चौरसिया की पुत्री अंजलि की शादी अफोइया गांव के सोनू चौरसिया के साथ हुई थी। अंजलि ने 18 अप्रैल 2018 को पति सोनू चौरसिया, देवर प्रदीप, जेठ ओम प्रकाश, ससुर सूर्यपाल, सास कलावती, जेठानी सरोजा और दो ननदों के खिलाफ कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का केस दायर किया था।
जमानत कराने के बाद पति सोनू चौरसिया कोर्ट से गैरहाजिर हो गया। कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया था लेकिन पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एसीजेएम तृतीय साइमा सिद्दीकी जर्रार आलम ने सोनू चौरसिया की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पुलिस को दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।