सुल्तानपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट रत्नप्रिया ने जिले में तीन अगस्त से 30 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान कांवड़ यात्रा, चेहल्लुम, बारावफात और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। यह आदेश पूरे जिले में प्रभावी रहेगा।