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Sultanpur News: चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Thu, 24 Oct 2024 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। मेसर्स शिव सांई राइस मिल डीह ढग्गूपुर जयसिंहपुर की ओर से एक अक्तूबर 2021 को मेसर्स एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एसबीआई के चीफ मैनेजर के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। राइस मिल का बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था, जोकि 18 सितंबर 2021 तक वैध था।
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बीमा अवधि में 19 फरवरी 2021 को राइस मिल में धान की कुटाई करने के दौरान चावल में ज्यादा नुकसान हो गया था। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी गई लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हुई। तब जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली गई। आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि दो माह में परिवादी को 4,20,389 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।
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