भदैंया (सुल्तानपुर)। सुल्तानपुर-वाराणसी फोरलेन के बाईपास का मुआवजा वापसी प्रकरण फिर गरमा गया है। डीएम अदालत के निर्णय के बाद एनएचएआई की ओर से हाईकोर्ट में मामले की चुनौती देने के बाद आरोपी किसानों को दूसरा नोटिस जारी हो गया है। हाईकोर्ट ने किसानों को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
सुल्तानपुर-वाराणसी फोरलेन के हनुमानगंज बाईपास के लिए अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि के मुआवजे का प्रकरण अभी तक जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। निर्णय के बाद एनएचएआई की नोडल अधिकारी की ओर से 31 किसानों को नोटिस जारी कर अधिक मुआवजे की करीब दो करोड़ रुपये की राशि एनएचएआई के बैंक खाते में वापस भेजने का आदेश दिया गया था।
इस बीच डीएम के आदेश को एनएचएआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण) की ओर से डीएम के आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने अभियाखुर्द गांव के 31 किसानों को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय का नोटिस मिलने के बाद किसान अपना पक्ष रखने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। प्रकरण में एसडीएम व प्रभारी अधिकारी एनएचएआई कहकशां अंजुम का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट के नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है। डीएम अदालत से निर्णय के बाद अधिक मुआवजा लेने वाले किसानों को नोटिस भेजा गया है।