सुल्तानपुर। हर्ष फायरिंग के मामले में गैरहाजिर रहने पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी बहन जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि नियत की है। मामला धनपतगंज थाने से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता वैभव पांडेय के मुताबिक धनपतंगज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने 14 जून 2021 को मायंग गांव निवासी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू की बहन जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह के खिलाफ हर्ष फायरिंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस का आरोप है कि अर्चना सिंह ने हर्ष फायरिंग करके कानून का उल्लंघन किया था। फायरिंग का वीडीओ सोशल मीडिया पर वायरल होने पर उसका संज्ञान लेकर केस दर्ज किया गया था। विवेचना में पुलिस ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को भी मामले में आरोपी बना दिया था। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने पूर्व विधायक व उनकी बहन अर्चना सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।