सुल्तानपुर। अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के एक गांव की किशोरी का 23 नवंबर 2021 को अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में किशोरी के पिता ने गांव के ही शेषनाथ कोरी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी की मां मीरा को अपहरण की साजिश करने के आरोप में आरोपी बनाया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश छह गवाहों से बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने जिरह की। जिरह में गवाहों ने ठोस गवाही नहीं दी। सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी शेषनाथ कोरी व उसकी मां मीरा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। (संवाद)