सुल्तानपुर। घर में घुसकर किशोरी के साथ गैंगरेप करने के मामले में बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 56 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सह आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह के मुताबिक 15 जुलाई 2021 की रात में मुंशीगंज थाने के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर गांव के ही आरोपियों दिलीप कनौजिया व नंदलाल कोरी ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।
पुलिस ने पीड़िता की निशक्त मां की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुख्य दोषी दिलीप कनौजिया को 20 वर्ष की कैद व 56 हजार रुपये के जुर्माने और नंदलाल कोरी को 10 वर्ष की कैद व 51 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।
एक वर्ष, 11 माह, 14 दिन में सुनाया फैसला
पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में गैंगरेप का मामला 30 सितंबर 2021 को प्रस्तुत किया गया था। सरकारी वकील विवेक सिंह ने बताया कि कोर्ट ने एक वर्ष, 11 माह, 14 दिन की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुना दिया।