सुल्तानपुर। आठ वर्ष पूर्व ज्वलनशील पदार्थ डालकर महिला की हत्या करने के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ अभय श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने हत्यारे को उम्रकैद व 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। मामला करौंदीकला थाने के पहाड़पुर कला गांव से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक पहाड़पुर कला गांव निवासी वीपत की बहू रोमन उर्फ रूमन 13 फरवरी 2015 को शाम करीब 6:30 बजे ओसारे में खाना बना रही थी। उसी समय कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंदारायपुर गांव निवासी राजू पहुंचा और गाली देते हुए बोतल में लिए ज्वलनशील पदार्थ को रोमन के ऊपर डाल दिया था। इसके बाद आग लगा दी थी। इससे रोमन गंभीर रूप से झुलस गई। बचाव करने के दौरान उसके पति सुनील का हाथ जल गया था।
गंभीर हालत में परिजनों ने रोमन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने उसके ससुर वीपत की तहरीर पर आरोपी राजू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
बृहस्पतिवार को न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने आरोपी राजू को हत्या करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद व 52 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने जुर्माने से 40 हजार रुपये मृतका के परिजनों को देने का भी आदेश दिया है।