सुल्तानपुर। छह वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता रवींद्र सिंह के मुताबिक गौरीगंज थाने के एक गांव की छह वर्षीय बच्ची छह अप्रैल 2022 को घर के पास खेल रही थी। तभी वहां पहुंचे गांव के ही एक किशोर ने बच्ची को गुब्बारा दिलाने के बहाने बुलाकर गांव के ही दलगंजन उर्फ दूनी के घर ले गया था। वहां पर आरोपी दलगंजन व किशोर ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया था।
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दलगंजन व एक किशोर के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट में यह मामला 24 जून 2022 को पंजीकृत किया गया था।
कोर्ट ने शनिवार को आरोपी दलगंजन उर्फ दूनी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामले में नामजद दूसरे किशोर आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई है।