सुल्तानपुर। युवती की हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे चतुर्थ ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला कोतवाली नगर के अफलेपुर गांव से जुड़ा है।
शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक अफलेपुर गांव के अब्दुल कयूम उर्फ फेंकू व उनकी पत्नी हकीमुल निशा तीन दिसंबर 2013 को खेत पर काम करने गए थे। घर पर बेटी नरगिस (18) थी। दोपहर के समय नरगिस की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। दोपहर के समय परिजनों को खेत से वापस लौटने पर घटना की जानकारी मिली थी।
मृतका के पिता अब्दुल ने अज्ञात में हत्या का केस दर्ज किया था। विवेचना में पुलिस ने गांव के ही मुफीद नाई को मामले में आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। एडीजे चतुर्थ त्रिभुवन नाथ पासवान ने बुधवार को आरोपी मुफीद नाई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।