सीजेएम ने कहा, विवेचक को जारी करें निर्देश
कार्रवाई से कोर्ट को कराएं अवगत
18 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
महिला आरक्षी के साथ दुष्कर्म करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। महिला आरक्षी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी 50 हजार रुपये के इनामी इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना पुलिस पूरी नहीं कर पा रही है। सीजेएम बटेश्वर कुमार ने विवेचना पूरी कराने के लिए एसपी को पत्र भेजा है। सीजेएम ने एसपी को भेजे पत्र विवेचना पूरी कराने के लिए विवेचक को निर्देश देने और कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
14 जुलाई 2022 को कोतवाली नगर में एक महिला आरक्षी ने इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। महिला आरक्षी का आरोप है कि हलियापुर थाने में तैनात रहने के दौरान इंस्पेक्टर नीशू तोमर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। 26 जुलाई 2022 को महिला आरक्षी ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर विवेचना की मॉनीटरिंग करने की मांग की थी। मामले की विवेचना सीओ सिटी कर रहे हैं। उधर, महिला आरक्षी की याचिका पर 30 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने केस की विवेचना आठ सप्ताह में पूरी करने का आदेश पुलिस को दिया था। महिला आरक्षी ने सीजेएम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दाखिल कर इसका अनुपालन कराने की मांग की है। सीजेएम बटेश्वर कुमार को एसपी को पत्र भेजकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते हुए केस की विवेचना पूरी कराने के लिए संबंधित विवेचक को निर्देश देने का आदेश दिया है। साथ ही सीजेएम पत्र की प्रतिलिपि डीएम के पास भी भेजी है।