बल्दीराय (सुलतानपुर)। क्षेत्र की हलियापुर ग्रामसभा के कोटेदार के खिलाफ मिडडे मील व गरीबों का करीब 250 क्विंटल राशन बेच लेने के मामले में आपूर्ति निरीक्षक ने डीएम की अनुमति पर केस दर्ज कराया है। केस आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
ग्राम सभा हलियापुर में सरकारी राशन की दो दुकानों में एक का कोटा निरस्त हो गया था। उसे हलियापुर के द्वितीय कोटेदार शांति देवी की दुकान से संबद्ध कर दिया गया था। नई दुकानदार गोल्डी सिंह ने आपूर्ति निरीक्षक संतोष यादव से शिकायत की। उनका आरोप है कि चार्ज देते समय द्वितीय कोटेदार शांति ने गेहूं, चावल व चीनी काफी कम दी थी।
उनकी शिकायत की जांच आपूर्ति निरीक्षक ने की। जांच में पता चला कि मिडडे मील, अंत्योदय, पात्र गृहस्थी व चीनी का काफी स्टॉक गायब था। इसकी रिपोर्ट आपूर्ति निरीक्षक ने जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने प्रकरण को गंभीरता से लेकर केस दर्ज कराने का निर्देश दिया।
इसके बाद आपूर्ति निरीक्षक संतोष यादव ने कोटेदार शांति के खिलाफ पीडीएस का 99.09 क्विंटल गेहूं, 153.27 क्विंटल चावल, 0.35 क्विंटल चीनी 11.99 क्विंटल एमडीएम का गेंहू, 24.35 क्विंटल चावल का कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए हलियापुर थाने पर तहरीर दी। उनकी तहरीर पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष हलियापुर आरबी सुमन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।