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Sultanpur News: पूर्व सपा विधायक समेत दो आरोपियों की अपील पर हुई सुनवाई

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सुल्तानपुर। बिजली, पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट से पिछले दिनों तीन माह की कैद व डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाए जाने के खिलाफ पूर्व सपा विधायक समेत दो आरोपियों की ओर से जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।
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शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर अनूप संडा (बाद में सपा से विधायक हुए) व उनके सहयोगी रहे संजय सिंह (अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद) ने 19 जून 2001 को कोतवाली नगर के गभड़िया ओवरब्रिज के उत्तरी छोर के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था।
पुलिस ने अनूप संड़ा, संजय सिंह, समेत 10 नामजद और 35 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने संजय सिंह, अनूप संडा, विजय सेक्रेटरी, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी व संतोष वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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पिछले 11 जनवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, विजय सेक्रेटरी, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी व संतोष वर्मा को दोषी मानते हुए तीन माह की कैद और प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपील दायर करने के लिए मौका देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया था। पूर्व सपा विधायक अनूप संडा व आरोपी सुभाष चौधरी की ओर से ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल अपील पर बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेय की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज ने सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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