सुल्तानपुर। जिले में वंचित व आर्थिक रूप से कमजोर छह से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (आरटीई) के तहत पहली व पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए 20 जनवरी से 20 जून तक आवेदन किए जाएंगे। इस बार चार चरणों में आवेदन किए जाएंगे व लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित बच्चों को आरटीई के तहत जिले के सभी निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश दिलाया जाएगा।
पहले चरण में 20 जनवरी से 18 फरवरी तक बच्चों के आवेदन जमा किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों को बीएसए द्वारा 19 से 25 फरवरी तक सत्यापित कर लॉक कराया जाएगा। प्रथम चरण में आए आवेदनों की लॉटरी 26 फरवरी को होगी। लाॅटरी में चयनित बच्चों को छह मार्च को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
दूसरे चरण में पहली से 30 मार्च तक आवेदन किया जा सकेगा। पहली से सात अप्रैल तक प्राप्त आवेदनों को सत्यापित करके आठ अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। 17 अप्रैल को बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 15 से आठ मई तक आवेदन होंगे। नौ से 15 मई तक आवेदन का सत्यापन होगा। 16 मई को लॉटरी निकाली जाएगी जबकि प्रवेश 23 मई को दिलाया जाएगा।
चौथे व अंतिम चरण में बचे हुए बच्चों के आवेदन पहली से 20 जून तक लिए जाएंगे। 21 से 27 जून तक आवेदन का सत्यापन कर 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। सात जुलाई को अंतिम चरण में प्रवेश दिलाया जाएगा।
सभी निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर दिलाया जाएगा प्रवेश
बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने बताया कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर वंचित व आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। इसके लिए बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। आरटीई के तहत कोई भी निजी स्कूल प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। इस बार चार चरणों में बच्चों के फॉर्म भरे जाएंगे। प्रत्येक चरण में आए फॉर्म की लॉटरी निकालकर निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाई जाएगी।