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Sultanpur News: पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के केस में हाजिर नहीं हुए पूर्व एसओ

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सुल्तानपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर दर्ज केस में कोर्ट के आदेश के बाद भी गौरीगंज के पूर्व एसओ मंगलवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने पूर्व एसओ को तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तिथि नियत कर दी है।पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने छह फरवरी 2017 को अपने समर्थकों के साथ अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के सैंठा चौराहे पर बिना अनुमति जुलूस निकाला था। गौरीगंज के तत्कालीन एसओ आरपी शाही ने गायत्री प्रजापति व उनके 500 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
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विवेचना में पुलिस ने पूर्व मंत्री को क्लीनचिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट ने पूर्व एसओ को तलब किया था, लेकिन वे पिछली कई पेशी से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं।

आप सांसद व पूर्व सपा विधायक पर दर्ज केस में दरोगा तलब
सुल्तानपुर। सपा की ओर से शहर के तिकोनिया पार्क में 23 अक्तूबर 2008 को बसपा सरकार के खिलाफ घेरा डालो-डेरा डालो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप है कि सपाइयों ने कलेक्ट्रेट के सामने सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने मामले में सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सरकारी वकील वैभव पांडेय ने बताया कि मंगलवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने दरोगा पंकज सिंह को गवाही के लिए तलब करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। (संवाद)
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