सुल्तानपुर। अपहरण करने के मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व जिला पंचायत सदस्य व अधिवक्ता की जमानत अर्जी एसीजेएम तृतीय सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम ने खारिज कर दी है। बुधवार को आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट में दाखिल की गई। प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि नियत की है।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के ग्राम जगन का पुरवा मौजा टिकरिया निवासी श्रीराम यादव सोमवार को कुछ कार्य के लिए टिकरिया बाजार गए थे। आरोप है कि टिकरिया तिराहे पर कुड़वार थाने के ग्राम सहतू का पुरवा मौजा मीरापुर निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य व अधिवक्ता रामगोपाल यादव चार पहिया वाहन से अपने अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचे और जबरदस्ती श्रीराम को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया था।
विरोध करने पर श्रीराम को आरोपियों ने लात-घूसों से मारा-पीटा था। कुछ देर बाद श्रीराम को आरोपियों ने छोड़ दिया था। पुलिस ने श्रीराम की तहरीर पर आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य व अधिवक्ता रामगोपाल यादव और 10-12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य व अधिवक्ता रामगोपाल यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
एसीजेएम तृतीय सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम ने रिमांड मंजूर कर पूर्व जिला पंचायत सदस्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपराध गंभीर होने के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बुधवार को पूर्व जिला पंचायत सदस्य की जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट में दाखिल की गई। प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि नियत करते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।