सुल्तानपुर। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने अमेठी की पूर्व विधायक अमीता सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले से पूर्व विधायक को राहत मिल गई है।
अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के मुताबिक 26 मार्च 2019 को बल्दीराय थाने में फ्लाइंग स्कॉट प्रभारी/तत्कालीन खंड शिक्षाधिकारी बल्दीराय रामकुमार ने अमेठी की पूर्व विधायक अमीता सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि पूर्व विधायक ने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी डाॅ. संजय सिंह के समर्थन में बल्दीराय थाना क्षेत्र के नरसड़ा गांव में बिना अनुमति के सभा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
इसी मामले में बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक अमीता सिंह अपने अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के साथ एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में पेश हुईं। अदालत ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है।