सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक कुड़वार थाने के एक गांव की किशाेरी के साथ 22 जुलाई 2020 को आरोपी पंकज कुमार ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पंकज कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।