सुल्तानपुर। छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला अमेठी जिले से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की छह वर्षीय बच्ची दो जून 2022 को पड़ोसी सुशील कुमार तिवारी उर्फ लंबू (52) के घर खुली दुकान से टॉफी लाने गई थी। आरोपी सुशील ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था।
पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी सुशील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी सुशील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।