सुल्तानपुर। युवक की हत्या कर सुबूत मिटाने के लिए शव रेलवे लाइन के पास खेत में फेंक देने के मामले में जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। जिला जज ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 18 सितंबर की तिथि नियत की है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के बैजापुर गांव निवासी पंकज चौबे (40) की आरोपियों ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी और सुबूत मिटाने के लिए शव सुल्तानपुर-इलाहाबाद रेलवे लाइन के पास स्थित अहिमाने गांव के खेत में फेंक दिया था। शव पाए जाने पर दो मई 2004 को अहिमाने के पूर्व ग्राम प्रधान रामराज वर्मा ने कोतवाली देहात थाने में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना में पुलिस ने बैजापुर गांव के रामसागर, किन्ने उर्फ राजपति, दिनेश व कुलदीप उर्फ कल्लू चौबे और पीपरपुर थाने के डिहवा निकट दुर्गापुर निवासी पवन वर्मा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। बैजापुर गांव के संतोष यादव को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी मानते हुए विचारण के लिए तलब किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शुक्रवार को जिला जज ने आरोपियों रामसागर, दिनेश, कुलदीप उर्फ कल्लू चौबे, संतोष यादव व पवन वर्मा को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। पांचों दोषियों को 18 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। आरोपी किन्ने उर्फ राजपति की मुकदमे के दौरान मौत हो गई है।