सुल्तानपुर। जिले में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत जिले में पहली एफआईआर चांदा थाने में दर्ज की गई है। यह केस युवक पर जानलेवा हमले के मामले में दर्ज किया गया है।
जिले के चांदा थाना क्षेत्र के सैतापुर गांव में सोमवार को सुबह करीब साढ़े पांच बजे भूमि विवाद की रंजिश को लेकर ओमप्रकाश वर्मा उर्फ गुड्डू ने जगदीश वर्मा के पुत्र प्रशांत वर्मा को मारापीटा व कुएं में ढकेल दिया। प्रशांत की मां उर्मिला देवी के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने किसी प्रकार कुएं से प्रशांत को बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उसे ट्राॅमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया।
इस मामले की शिकायत उर्मिला देवी ने चांदा थाने में की। चांदा थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व में यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता 308 में दर्ज होता था। अब यह नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता 110 में तब्दील हुआ है। यह केस भारतीय न्याय संहिता 110 के तहत दर्ज किया गया है।
10:39 बजे दर्ज हुुई एफआईआर
अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश की पहली एफआईआर सुबह 9.51 बजे अमरोहा में दर्ज हुई। अमरोहा भी बरेली जोन की मुरादाबाद रेंज का जिला है। बरेली में 10.17 बजे बारादरी थाने में जो एफआईआर हुई, वह उस जिले में पहली और प्रदेश में दूसरी है। प्रदेश की तीसरी एफआईआर सुबह 10:39 बजे सुल्तानपुर के चांदा थाने में दर्ज हुई। यह जिले की पहली एफआईआर रही। चौथी एफआईआर सुबह 10.44 बजे आगरा जिले में दर्ज की गई है।
नई धारा में आठ के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई,
चांदा थाने के अतिरिक्त किसी भी अन्य थाने में कोई बड़ा केस पहले दिन नहीं दर्ज किया गया। अखंडनगर थाने में शांतिभंग की धारा 151 की जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के तहत एक व्यक्ति पर कार्रवाई की गई। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के नारामधईपुर गांव में सोमवार को मारपीट करने के मामले में धारा 151 की जगह 170 के तहत चार महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। जयसिंहपुर कोतवाल प्रेमचंद्र सिंह ने बताया कि सदरपुर गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इसमें तीन लोगों के खिलाफ नए कानून के तहत चालान किया गया। कुड़वार थाना क्षेत्र के पूरे बिसने रंकेडीह निवासी अब्दुल हक की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 115(2), 118(1), 333, 352, 351 के तहत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इन थानों में नहीं दर्ज हुआ कोई केस
कोतवाली देहात थाने के प्रभारी कोतवाल अखिलेश सिंह ने बताया कि सोमवार को कोई केस नहीं दर्ज किया गया। शिवगढ़ कोतवाल धर्मवीर सिंह ने बताया कि उनके थाने में भी कोई केस पहले दिन नहीं दर्ज किया गया है। करौंदीकला थाने के प्रभारी संतोष शुक्ल ने बताया कि पहले दिन कोई केस शाम तक नहीं दर्ज किया गया। कादीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह,एसओ बल्दीराय आरबी सुमन ने बताया कि उनके थाने में भी कोई केस नहीं दर्ज हुआ है।
नए कानून से अपराधियों में होगा डर
दोस्तपुुर। नए कानून लागू होने के बाद स्थानीय थाने पर पहुंचे एडवोकेट प्रदीप दूबे ने बताया कि अंग्रेजों के शासन में बनाए गए कानूनों को बदल कर नए कानून की धाराओं से व उनके नियमों से अपराधियों में डर होगा। अधिवक्ता परमेश्वर विश्वकर्मा ने कहा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म पर दी जाने वाली सजा से अपराध कम होगा।