सुल्तानपुर। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आरोपियों को तलब करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जिला जज ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश सही नहीं था। अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक धनपतगंज थाने के मझौवा गांव निवासी प्रदीप मिश्र ने मधुकरा का पुरवा मौजा मझवारा गांव निवासी वशिष्ठ नारायण, शुभम मिश्र, राजेंद्र मिश्र, नितिन मिश्र, शिवम मिश्र व राज मिश्र के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
प्रदीप ने चार जुलाई 2022 को मारपीट, दो लाख रुपये की रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। 22 मार्च 2023 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपियों को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तलब करने का आदेश दिया था।