सुल्तानपुर। बिजली व पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में सुनाई गई तीन माह की सजा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों की ओर से दायर अपील पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी हो गई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने आदेश सुनाने के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत की है।
शहर की बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर 19 जून 2001 को शहर के सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया गया था। सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी, विजय कुमार व संतोष को दोषी मानते हुए तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सजा के खिलाफ सांसद व पूर्व विधायक समेत अन्य आरोपियों ने अपील दायर की थी। बृहस्पतिवार काे सांसद संजय सिंह की ओर से अधिवक्ताओं ने बहस की। पूर्व विधायक अनूप संडा व अन्य की ओर से भी बहस की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ताओं ने बहस करके सजा को सही बताया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने बहस सुनने के बाद आदेश के लिए 11 जुलाई की तिथि नियत कर दी है।