कोइरीपुर कांड में फरार चल रहे तीसरे नामजद अभियुक्त ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी सीजेएम/एसीजेएम द्वितीय सपना शुक्ला ने अभियुक्त को 27 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। चार लोगों की हुई हत्या के इस मामले में दो अभियुक्त पहले ही जेल जा चुके हैं। मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के कोइरीपुर नगर पंचायत के पंतनगर मोहल्ले से जुड़ा है।
कोइरीपुर के शास्त्रीनगर मोहल्ले के निवासी लईक अहमद ने बीते सात अक्तूबर को पंतनगर मोहल्ले के निवासी अलाउद्दीन के पुत्र जौहर (18) व गौहर (16), अलाउद्दीन के भाई सरफुद्दीन के पुत्र मैनुद्दीन (30) व जावेद (20) और सरफुद्दीन की पत्नी अमीना बानो(50) को बांका से मारकर घायल कर दिया था।
जौहर, गौहर व जावेद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी जबकि लखनऊ में इलाज के दौरान मैनुद्दीन ने भी दम तोड़ दिया था हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त लईक अहमद ने बीते बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
जबकि सह अभियुक्त लल्लू उर्फ मो.शब्बीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। हत्याकांड में फरार चल रहे तीसरे नामजद अभियुक्त मो.उमर से शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी सीजेएम/एसीजेएम द्वितीय सपना शुक्ला ने अभियुक्त को 27 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।