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कोर्ट ने इब्राहिमपुर का मदरसा गिराने पर लगाई रोक

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सुल्तानपुर। बल्दीराय क्षेत्र के इब्राहिमपुर स्थित मदरसा गिराने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन किरण गौड़ ने मदरसा के प्रबंधक की ओर से दायर मुकदमे में रोक लगाने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
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इब्राहिमपुर के मदरसा जामिया मुस्तफा कादिरिया के प्रबंधक मुफीदुर्रहमान ने सिविल जज सीनियर डिवीजन किरण गौड़ की कोर्ट में दायर मुकदमे में गांव के जगदेव, रामनाथ, नवनीत अग्रहरि व योगेश कुमार को पक्षकार बनाया है। मदरसा के प्रबंधक के अधिवक्ता मो. अनीस खां ने कहा कि इब्राहिमपुर का मदरसा उनकी भूमिधरी जमीन पर स्थित है। प्रबंधक का कहना है कि उनकी जमीन से विपक्षी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। बल्दीराय पुलिस को मिलाकर मदरसा को विपक्षी गिराने की धमकी दे रहे हैं। 26 अक्तूबर को विपक्षी की ओर से मदरसा गिराने की धमकी देने के कारण प्रबंधक ने कोर्ट की शरण ली है। सिविल जज सीनियर डिवीजन किरण गौड़ ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों पक्षों को मदरसा गिराने से मना करते हुए रोक लगा दी है। साथ ही बल्दीराय एसओ को आदेश दिया है कि वे कोर्ट के स्टे ऑर्डर का अनुपालन नियमानुसार मौके पर कराकर अपनी रिपोर्ट सप्ताह भर के अंदर अदालत में पेश करें।
बवाल के बाद प्रशासन ने दी थी नोटिस
इब्राहिमपुर के पास गत10 अक्तूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर 32 लोगों को जेल भेज दिया था। प्रशासन ने मदरसा समेत कई मकानों को सरकारी जमीन में होने की बात कहते हुए उसे गिराने के लिए नोटिस दी थी।
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