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बालिका से छेड़छाड़ करने वाले को चार वर्ष की कैद

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सुल्तानपुर। सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉस्को एक्ट ने आरोपी को छेड़छाड़ करने का दोषी करार देते हुए चार वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक सीपी मिश्र के मुताबिक कूरेभार थाने (अब धनपतगंज) के एक गांव की सात वर्षीय बालिका नौ जून 2017 की रात में अपने घर की छत पर सोई थी। तभी पड़ोस का रहने वाला रोहित कुमार छत पर पहुंच गया और बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा था। बालिका के चिल्लाने पर परिजनों के पहुंचने पर आरोपी छत से कूदकर भाग गया था। पुलिस ने बालिका की मां की तहरीर पर दर्ज मुकदमे की विवेचना पूरी कर आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास करने और पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने आरोपी रोहित कुमार को छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए चार वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। जुर्माना की 75 फीसदी राशि पीड़ित बालिका को मिलेगी। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप से बरी कर दिया है।
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