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दहेज हत्या के आरोपी पति समेत तीन को 10 वर्ष की कैद

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सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने आरोपी पति, सास व देवर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व प्रत्येक को पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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लंभुआ क्षेत्र के शिवगढ़ गांव निवासी पीर मोहम्मद उर्फ कल्लू की शादी 12 अगस्त 2011 को शबीना के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर चार अक्तूबर 2012 को शबीना की जलाकर हत्या कर दी गई थी। मृतका की मां शाहजहां ने आरोपी पति पीर मोहम्मद उर्फ कल्लू, ससुर समीउल्ला, सास कोइला व देवर तौफीक अहमद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। सरकारी वकील संजय सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी पति पीर मोहम्मद उर्फ कल्लू, सास कोइला व देवर तौफीक अहमद को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी ससुर समीउल्ला की मुकदमे के दौरान मौत हो गई है।
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