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सुशील सिंह के छह हत्यारों को उम्रकैद

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सुल्तानपुर। हलियापुर क्षेत्र में 17 वर्ष पूर्व सुशील सिंह की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए छह अभियुक्तों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट एवं एडीजे पंचम ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर तीन लाख 28 हजार रुपये जुर्माना ठोंका है।
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हलियापुर क्षेत्र के ग्राम कांकरकोला निवासी सुशील सिंह की 29 जून 2005 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियुक्तों ने सुशील की हत्या करने के बाद केरोसिन डालकर शव को जलाने का भी प्रयास किया था। मृतक के पिता सुरेश पाल सिंह ने गांव के ही विनोद सिंह उर्फ कल्लू, मनोज सिंह उर्फ मठल्लू, यशपाल सिंह उर्फ अइशू, जगजीत सिंह, मार्तंड सिंह उर्फ पिंटू व रिंकू सिंह और दो किशोरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। इन अभियुक्तों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की। बृहस्पतिवार को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट/एडीजे पंचम अगस्त कुमार तिवारी ने अभियुक्त विनोद सिंह, मनोज सिंह, यशपाल सिंह, जगजीत सिंह, मार्तंड सिंह व रिंकू सिंह को हत्या व गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था।
पुलिस ने शुक्रवार को सभी छह अभियुक्तों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील अलका सिंह ने बताया कि कोर्ट ने सभी छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने अभियुक्तों पर तीन लाख 28 हजार रुपये जुर्माना किया है। अभियुक्त विनोद सिंह उको आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। हत्या में नामजद दो किशोर आरोपियों के मुकदमों की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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