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कुकर्मी को 20 वर्ष की सजा

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सुल्तानपुर। 11 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित बालक को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक जयसिंहपुर क्षेत्र के एक गांव का 11 वर्षीय बालक 30 जून 2020 को बाग में गाय चराने लगा था। गांव के ही आरोपी शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय ने बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था। घर पहुंचने पर बालक ने रपरिजनों को घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन आरोपी ने पीड़ित बालक को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित बालक के पिता की तहरीर पर शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय के खिलाफ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने घटना को साबित करने के लिए पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित बालक को देने का आदेश दिया है।
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