सुल्तानपुर। अमेठी की पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह के खिलाफ दर्ज आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में गवाही देने नहीं आने पर मंगलवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने विवेचक दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अमेठी की पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अमेठी रमाकांत प्रसाद ने आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव की कोर्ट में हो रही है। अदालत ने मामले के विवेचक रहे दरोगा राम नारायण यादव को गवाही के लिए तलब किया था, लेकिन वे गवाही देने नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को कोर्ट ने विवेचक दरोगा राम नारायण यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।