सुल्तानपुर। स्कूल से घर लौट रही कक्षा पांच की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी 60 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी मानते हुए कोर्ट ने तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
घटना कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कादीपुर क्षेत्र के एक गांव की कक्षा पांच की छात्रा 31 अगस्त 2015 को छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में नहर की पुलिया के पास बाइक से आए गांव के ही राम निहोर चौबे (60) ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। छात्रा के चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गया था। पुलिस ने छात्रा के चाचा की तहरीर पर आरोपी राम निहोर चौबे के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
सरकारी वकील रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी राम निहोर चौबे को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।