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छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष की कैद

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सुल्तानपुर। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कुड़वार क्षेत्र के एक गांव की किशोरी आठ जून 2020 को घर में अकेली थी। किशोरी की मां दुकान से सामान लाने गई थी। आरोपी रामजीत रैदास ने किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। किशोरी के गुहार लगाने पर आरोपी भाग गया था। मां के आने पर किशोरी ने उसे घटना की जानकारी दी थी। किशोरी के पिता ने रामजीत रैदास के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। शासकीय अधिवक्ता सीएल द्विवेदी ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी रामजीत रैदास को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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