सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 24 नवंबर 2013 को अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया। विवेचना में पुलिस ने जामों थाने के कलंदर का पुरवा निवासी रवींद्र कुमार को अभियुक्त बनाया। आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने रवींद्र कुमार के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी रवींद्र कुमार को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने रवींद्र कुमार को 10 वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।