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कोर्ट ने खारिज की अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज की अर्जी

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सुल्तानपुर। केंद्रीय मंत्री व अमेठी जिले की सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि करने का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से दी गई अर्जी को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश से केंद्रीय मंत्री को राहत मिल गई है।
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प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के रायचंद्रपुर गांव की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री व अमेठी जिले की सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि की अर्जी दी थी। वर्तिका सिंह का आरोप है कि 26 जून 2020 को अमेठी जिले की दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गौरीगंज स्थित अपने आवास पर मीडिया के सामने उनके खिलाफ मानहानि कारक टिप्पणी की थी।
केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी अखबारों व न्यूज चैनलों पर प्रसारित हुई थी। सुनवाई के दौरान वर्तिका सिंह समेत आठ गवाहों का बयान दर्ज किया गया था। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश कुमार यादव ने वर्तिका सिंह की अर्जी खारिज कर दी है। अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट को केंद्रीय मंत्री को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला है। अदालत के फैसले से केंद्रीय मंत्री को बड़ी राहत मिल गई है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने कहा कि वे अदालत के फैसले को जिला जज की कोर्ट में चुनौती देंगी।
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