सुल्तानपुर। पत्नी से हो रहे विवाद के दौरान नौ माह के पुत्र की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी पिता शंभूलाल कोरी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बहस हुई। अदालत ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कुड़वार थाने के चंदौर गांव निवासी रंजू ने तीन अप्रैल की घटना बताते हुए अपने पति शंभूलाल कोरी के खिलाफ अपने दुधमुंहे पुत्र की हत्या के आरोप में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जेल गए आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। (संवाद)