सुल्तानपुर। भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजादार हुसैन समेत दो लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर ठगी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भाजपा नेता पर एक जमीन का फर्जी ढंग से बैनामा कराने का आरोप लगा है।
कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया मोहल्ला निवासी घेर्राऊ की पत्नी फूलकली ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें बताया कि फूलकली के पति के नाम दो बिस्वा पैतृक भूमि है।
आरोप है कि गोराबारिक के अजादार हुसैन ने उक्त भूमि को बिकवाने के लिए महिला के पति से बात की थी। अजादार के साथ हुसैनी हाल खैराबाद के अब्बास अहमद भी थे।
भूखंड का सौदा दोनों पक्षों में 20 लाख में तय हुआ था। आरोपियों ने धोखे से रकम दिए बिना अब्बास अहमद के नाम से भूमि का बैनामा करवा दिया।
फूलकली का कहना है कि पति पढे-लिखे नहीं हैं। तहसील से फर्जी ढंग से बैनामा कराए जाने की जानकारी मिली। तब से पति बीमार हैं। विरोध पर अजादार ने जान से मारने की धमकी दी।
कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फूलकली की याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक श्रीराम पांडेय ने बताया कि जांच की जा रही है।