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दोस्तपुर नगर पंचायत के पूर्व ईओ व लिपिक पर गबन का केस

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दोस्तपुर (सुल्तानपुर)। दोस्तपुर नगर पंचायत के जलकल परिसर से 20 लाख रुपये का सामान गायब करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मंगलवार को पूर्व ईओ व लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीजेएम रचना ने पिछले दिनों दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस से सात दिन में रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस केस दर्ज कर मामले की विवेचना में जुटी है।
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दोस्तपुर थाने के पहाड़पुर बस्तीपुर के मूल निवासी और मौजूदा समय में नगर पंचायत के निराला नगर बभनइया पूरब के रहने वाले सूर्य प्रकाश तिवारी ने नगर पंचायत के पूर्व ईओ (अधिशाषी अधिकारी) वीरेंद्र प्रताप व लिपिक देवी प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। सूर्य प्रकाश का आरोप है कि नगर पंचायत के जलकल परिसर से 20 लाख रुपये का सामान पिछले 13 अप्रैल की रात में तत्कालीन ईओ व लिपिक ने मिलीभगत से गायब कर गबन कर लिया था।
सीजेएम रचना ने पिछले 13 अक्तूबर को पूर्व ईओ वीरेंद्र प्रताप व लिपिक देवी प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश एसओ दोस्तपुर को दिया था। सीजेएम ने पुलिस से सात दिन में रिपोर्ट भी तलब की थी। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पूर्व ईओ वीरेंद्र प्रताप और लिपिक देवी प्रसाद यादव के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।
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