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प्रधान पद की पुनर्मतगणना पर रोक

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सुल्तानपुर। जिला जज ने देहली बाजार ग्राम प्रधान पद के लिए हुए मतदान की पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है। बल्दीराय की एसडीएम ने पिछले दिनों 28 सितंबर को पुनर्मतगणना कराने का आदेश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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धनपतगंज विकासखंड की देहली बाजार ग्रामसभा का प्रधान पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। चुनाव में अरविंद ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किए गए थे। पूर्व प्रधान विशाल शुक्ल ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि वे ग्राम प्रधान पद की उम्मीदवार इंद्रावती के चुनाव एजेंट व ग्रामसभा के वोटर हैं। मतदान पांच बूथों पर हुआ था लेकिन दो बूथ पर पड़े मतों की गिनती के आधार पर परिणाम घोषित करके धांधली की गई थी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर एसडीएम बल्दीराय वंदना पांडेय ने पिछले दिनों 28 सितंबर को पुनर्मतगणना कराने का आदेश दिया था। मौजूदा ग्राम प्रधान अरविंद ने जिला जज जयप्रकाश पांडेय की कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर एसडीएम बल्दीराय के आदेश को चुनौती दी है। बुधवार को जिला जज ने सुनवाई के बाद पुनर्मतगणना पर रोक लगा दी है। जिला जज ने दोनों पक्षों को 27 सितंबर तक लिखित बहस दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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