सुल्तानपुर। नगर निकाय चुनाव में बिना अनुमति राजनीतिक दल जुलूस व सभा का आयोजन नहीं कर सकेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निर्वाचन विभाग ने आयोग के निर्देश की जानकारी राजनीतिक दलों को दे दी है।
निर्वाचन आयोग के आदेश को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिका व नगर पंचायतों में सभाओं व जुलूस के आयोजन की अनुमति देने के लिए अधिकारियों को नामित कर दिया है। नगर पालिका परिषद के चुनाव में अनुमति देने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सीपी पाठक को नियुक्त किया गया है। एसडीएम कादीपुर शिवप्रसाद पाठक को कादीपुर व दोस्तपुर नगर पंचायत की अनुमति देने की जिम्मेदारी दी गई है।
कोइरीपुर व लंभुआ में सभा व जुलूस का आयोजन करने के लिए एसडीएम लंभुआ वंदना पांडेय के पास आवेदन किए जा सकेंगे। इसके साथ ही आयोग ने विकास कार्यों से संबंधित मंडलीय व समीक्षा बैठकों पर भी रोक लगा दी है। अधिसूचना प्रभावी रहने तक विकास कार्यों से संबंधित मंडलीय व समीक्षा बैठकें नहीं आयोजित की जा सकेंगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि अधिकारियों को आयोग के आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। राजनीतिक दलों को आयोजन के लिए अनुमति लेने की सलाह दी गई है।