सुल्तानपुर। गुजारा भत्ता के मामले में बैनामा लिखाने वाली महिला की अर्जी पर फैमिली कोर्ट तृतीय की न्यायाधीश मधु गुप्ता ने बुधवार को कुर्की की कार्रवाई पर राेक लगाने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई सात अक्तूबर को होगी।
अधिवक्ता मो. अनीस खां ने अमेठी जिले के कमरौली थाने के सिंदुरवा गांव निवासी जरीना बानो की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उन्होंने 13 सितंबर 2017 को गांव के जनार्दन बाजपेयी से जमीन का बैनामा लिखाया था। उन्होंने बैनामा ली गई भूमि के अलावा जनार्दन के पास मौजूद संपत्ति कुर्क करने की मांग की।
जनार्दन का उनकी पत्नी रन्नो देवी से गुजारा भत्ता का मुकदमा चल रहा है। रन्नो देवी की शादी वर्ष 1968 में हुई थी। रन्नो देवी की ओर से दायर केस में 22 जुलाई 2019 को फैमिली कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने तीन हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।
गुजारा भत्ता न मिलने पर रन्नो देवी ने 15 जनवरी 2021 को दोबारा कोर्ट की शरण ली और बकाया 1.35 लाख रुपये के लिए पति जनार्दन की खतौनी कुर्क करने की मांग की थी। कोर्ट ने 26 जून को अमेठी जिले के डीएम को जनार्दन की खतौनी कुर्क करने का आदेश दिया था।