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Sultanpur News: सेवानिवृत्त बीडीओ से वसूली के मामले में जमानत अर्जी खारिज

Thu, 22 Jun 2023 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। शिकायती पत्र की जांच आख्या में त्रुटिवंश पाकिस्तान शब्द अंकित हो जाने पर एक सेवानिवृत्त बीडीओ से 80 हजार रुपये की अवैध वसूली करने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। बृहस्पतिवार को प्रभारी जिला जज इंतेखाब आलम ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत न देने का फैसला सुनाया।
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मामला अमेठी जिले के शाहगढ़ ब्लॉक से जुड़ा है। शासकीय अधिवक्ता राम अचल मिश्र ने बताया कि अमेठी जिले के गौरीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 की निवासी सेवानिवृत्त बीडीओ उर्मिला देवी सिंह ने 14 मई 2023 को समसेरिया गांव निवासी जगदीश गुप्ता के खिलाफ मुसाफिरखाना कोतवाली में धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज कराया था। उर्मिला देवी वर्ष 2019 में शाहगढ़ ब्लॉक में बीडीओ के पद पर कार्यरत थीं। समसेरिया गांव निवासी जगदीश गुप्ता की ओर से दिए गए आवेदन पर उसे आवास व शौचालय दिया गया था। जगदीश गुप्ता की ओर से उच्चाधिकारियों को दिए गए प्रार्थनापत्र की जांच बीडीओ उर्मिला देवी ने की थी। बीडीओ की जांच रिपोर्ट में आख्या की जगह त्रुटि से पाकिस्तान शब्द अंकित हो गया था।
इसी बात को लेकर आरोपी जगदीश गुप्ता खुद को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग भारत सरकार की अमेठी इकाई का मैनेजर बताकर बीडीओ को ब्लैकमेल करने लगा था। उसने चुप रहने के एवज में एक लाख रुपये की धनराशि मांगी। आरोप है कि बीती दो अप्रैल को जगदीश गुप्ता ने इसमें से 80 हजार रुपये भी वसूल लिए थे। इसके बाद वह बकाया 20 हजार रुपये देने के लिए धमका रहा था। जेल में बंद आरोपी जगदीश गुप्ता की जमानत अर्जी का शासकीय अधिवक्ताओं ने विरोध किया था।
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