सुल्तानपुर। राकेश विश्वकर्मा हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला की अदालत ने आरोपी सागर यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
कादीपुर थाने के मुडिला गांव निवासी दयाराम विश्वकर्मा ने बीते तीन अप्रैल को अपने बेटे राकेश विश्वकर्मा की हत्या व अन्य आरोपों में दोस्तपुर थाने के गोरई गांव निवासी सागर यादव व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जिला जज की कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर सागर यादव की जमानत के लिए कोई आधार न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी है।