सुल्तानपुर। जानलेवा हमला व लूट करने के मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे आरोपी सादिक हुसैन ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। एडीजे प्रथम अभय श्रीवास्तव ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी को 26 सितंबर को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी।
आरोप है कि 16 अप्रैल 2019 को अलीगंज बाजार में अबरार अहमद की दुकान में घुसकर चकौंदी दाउदपुर गांव निवासी सादिक हुसैन व ग्राम पूरे होलई मौजा सरैया पूरे बिसेन निवासी निसार अहमद ने जानलेवा हमला किया था और 16 हजार रुपये लूट लिए थे। अबरार अहमद ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।