सुल्तानपुर। बिजली व पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में तीन माह की हुई सजा के खिलाफ दायर अपील में आरोपी सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा ने सोमवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने पूर्व विधायक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया है। इसी मामले में सह आरोपी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से दी गई हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू की गई है। बहस पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि नियत कर दी है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर 19 जून 2001 को शहर के सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया गया था। दरोगा अशोक सिंह ने सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज कराया था।
11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी, विजय कुमार व संतोष को दोषी मानते हुए तीन माह की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों की ओर से दायर अपील पर एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा सुनवाई कर रही हैं।